खुलासा छत्तीसगढ़ न्यूज़ राजनांदगांव, 8 अक्टूबर। सोमनी इलाके में 28 फरवरी 2021 को एक 7 वर्षीय किशोरी के साथ रेप के बाद हत्या किए जाने के मामले में राजनांदगांव जिला न्यायालय के पॉक्सो फास्टट्रेक कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा देने पर मुहर लगाई। माहभर के भीतर यह दूसरा मामला है, जब अदालत ने संगीन जुर्म मानकर फांसी की सजा देने का फैसला किया। अदालत में सुनवाई होने के चार माह के भीतर यह फैसला आया है। लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने आरोपी के जुर्म को देखते हुए अदालत से फांसी दिए जाने की मांग की थी। आरोपी के वकील की दलील को अदालत ने खारिज कर दिया। जिसके चलते आरोपी को मृत्यु दंड देने का फैसला अदालत ने लिया।

मिली जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी को आरोपी दीपक बघेल नाबालिग बच्ची के मामा का दोस्त है। मित्र होने की वजह से वह मेहमान बनकर सोमनी थाना के एक गांव में पहुंचा था। पिछले चैत्र नवरात्रि में गांव में जसगीत सुनाने के नाम पर आरोपी ने नाबालिग किशोरी को अपने साथ घर से ले गया। इसके बाद उसने रेप कर उसके सिर कुचल दिया और बाद में रेल्वे में उसे फेंक दिया। जिससे बच्ची के टुकडे-टुकड़े हो गए। सोमनी के तत्कालिन थाना प्रभारी शिवेन्द्र सिंह राजपूत ने पूरे मामले की जांच करते आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भी आरोपी के विरुद्ध चार्जसीट में पूरे घटना की विभत्सता को लेकर अदालत को जानकारी दी। पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश ने 17 जून को मामले की सुनवाई शुरू की। इसके बाद 4 माह के भीतर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायायय ने 302, 376, पॉक्सो की 6 धारा के तहत मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया।