रविवार छोड़कर रायपुर पूरी तरह अनलॉक शॉपिंग मॉल, शराब दुकानें, जिम और जाने क्या क्या खुलेगा।

रायपुर के कलेक्टर ने मंगलवार शाम वो आदेश जारी कर दिया जिसका सभी को इंतजार था। अब नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6:00 बजे तक खुलेंगी। रविवार के दिन पूरे जिले में टोटल लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। नई गाइडलाइन का आदेश अब लागू कर दिया गया है।

ये सर्विसेस होंगी शुरू
जिला प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कंपलेक्स खुलेंगे।

सभी तरह के ठेले गुमटी, यानी कि पान के ठेले, गुपचुप, चाट, पकौड़ी चौपाटी, पाव भाजी के ठेले खुलेंगे।

सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे।

शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे।

रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा।

लड़के या लड़की के घर पर या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी होटल में अब 10 की जगह 50 लोगों की मौजूदगी में लोग शादी के कार्यक्रम कर सकेंगे।

दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 10 की जगह 20 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे।

ये पाबंदियां अब भी रहेंगी
रायपुर शहर के सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे।

सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे।

सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा

सभी रिसोर्ट, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे रायपुर का मुक्तांगन, जंगल सफारी ये अब भी आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।

ऐसा होगा संडे लॉकडाउन
संडे को रायपुर शहर में पूरी तरह से लॉक डाउन का पालन कराया जाएगा। इस दौरान सिर्फ अस्पताल, क्लीनिक मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, सरकारी राशन की दुकान, एलपीजी, पेट शॉप, न्यूज़पेपर सप्लाई और दूध की सप्लाई के अलावा फल सब्जी जैसी जरूरी चीजों की सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी। इसके अलावा कोई भी शॉप या ऑफिस संडे को नहीं खोला जाएगा बाजार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।

शराब दुकानों को लेकर ये है निर्देश
शराब दुकानों को लेकर आबकारी विभाग की तरफ से कहा गया है कि देशी शराब की दुकानें बुधवार 26 मई से खोल दी जाएंगी। इन के काउंटर पर जाकर नगद देकर शराब खरीदी जा सकती है। अब तक सिर्फ ऑनलाइन की ही सुविधा थी। देशी शराब दुकानें सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक के लिए खुलेंगी। जिलों के कलेक्टर समय घटा या बढ़ा सकते हैं। विदेशी शराब (अंग्रेजी) के लिए होम डिलीवरी पिकअप व्यवस्था पहले की ही तरह होगी। इसकी दुकानें नहीं खुलेंगी।

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