टोल प्लाजा में 100 मीटर से अधिक कतार होने पर नही लगेगा टैक्स।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देशभर में टोल नाकों (Toll Plaza) पर वाहनों का वेटिंग टाइम कम करने को लेकर टोल प्लाजों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किये है. NHAI ने कहा है कि प्रत्येक वाहन को 10 सेकंड में सर्विस दे दी जानी चाहिए. हाईवे पर वाहनों के दबाव के टॉप समय में भी यह समयसीमा अपनाई जानी चाहिए ताकि वाहनों को कतार में कम से कम समय प्रतीक्षा करनी पड़े.

NHAI ने एक बयान में कहा कि नए निर्देशों में टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से अधिक कतार नहीं लगने को लेकर यातायात के सुचारु प्रवाह को भी सुनिश्चित किया जाएगा.

बिना टोल दिए जाने की अनुमति
उसने कहा, फास्टैग (FASTag) के अनिवार्य किये जाने के बाद हालांकि ज्यादातर टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम बिल्कुल भी नहीं है. अगर टोल पर किसी कारण वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक होती है तो, उस स्थिति में सभी वाहनों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति होगी जब तक टोल नाके से वाहनों की कतार वापस 100 मीटर के अंदर नहीं पहुंच जाती.

एनएचआईए ने कहा कि सभी टोल नाको पर 100 मीटर की दूरी का पता लगाने के लिए पीले रंग से एक लकीर बनाई जाएगी. यह कदम टोल प्लाजा ऑपरेटरों में जवाबदेही की एक और भावना पैदा करने के लिए है.

100 फीसदी कैशलेस टोलिंग को दिया अंजाम
एनएचआईए (NHAI) के अनुसार उसने फरवरी 2021 मध्य से 100 फीसदी कैशलेस टोलिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. एनएचएआई के टोल नाकों पर फास्टैग की उपलब्धता कुल मिलाकर 96 फीसदी और इनमें कईयों में तो 99 फीसदी तक पहुंच गई है.

उसने कहा, देश में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बढ़ते टोल संग्रह को ध्यान में रखते हुए अगले 10 वर्षों के दौरान यातायात के अनुमान को ध्यान में रखते हुये टोल प्लाजों के आकार और निर्माण पर जोर दिया जाएगा ताकि टोल संग्रह प्रणाली को कुशल बनाया जा सके.

NHAI ने कहा कि कोविड-19 (COVID-19) के कारण सामाजिक दूरी एक नया नियम बन गया है. FASTag के बढ़ते इस्तेमाल से इसका पालन भी आसानी से किया जा रहा है जिससे टोल संचालक और वाहन यात्री संपर्क में भी नहीं आते.

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