07 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास (मृत्यु पर्यन्त) एवं 23,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा


खुलासा छत्तीसगढ़ न्यूज़ रायपुर विवरण – थाना गोबरानवापारा क्षेत्रांतर्गत पुलिस सहायता केन्द्र चम्पारण में प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27.07.21 को उसकी 07 वर्षीय पुत्री के साथ जय कुमार रात्रे ने जबरन दुष्कर्म किया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना गोबरानवापारा में अपराध क्रमांक 238/21 धारा 376 (क,ख), 323, 450 भादवि. एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी गोबरानवापारा एवं पुलिस सहायता केन्द्र चम्पारण प्रभारी को आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर थाना गोबरानवापारा पुलिस की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी की पतासाजी कर आरोपी जय कुमार रात्रे उर्फ फुग्गा को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण में 05 दिवस के भीतर विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय राधिका सैनी, अपर सत्र न्यायाधीश/द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 01 माह के भीतर आज दिनांक 28.08.2021 को प्रकरण के आरोपी जय कुमार रात्रे को आजीवन कारावास (मृत्यु पर्यन्त) एवं 23,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आरोपी – जय कुमार रात्रे उर्फ फुग्गा पिता राम कुमार रात्रे उम्र 22 वर्ष निवासी चम्पारण गोबरानवापारा।

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