((खुलासा छत्तीसगढ़ न्यूज़)) रायपुर मे गांधी जयंती के अवसर पर छ.ग. शासन द्वारा दिनांक 02.10.21 को शुष्क दिवस घोषित किया गया था, जिसे दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अपने अनुभाग व थाना क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के संबंध में जानकारी एकत्र कर पतासाजी करने निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में थाना खमतराई पुलिस को दिनांक 02.10.21 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत मेन रोड रावाभांठा स्थित क्लासिक बार में अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रहीं है।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री तारकेश्वर पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री विश्व दीपक त्रिपाठी द्वारा थाना प्रभारी खमतराई श्री अश्वनी राठौर को आरोपियों को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया।
जिस पर थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा अपने पाईंटर को क्लासिक बार में भेजकर टेस्ट पर्चेस कराया गया। जिस पर उक्त बार में अवैध तरीके से शराब बिक्री करते पाये जाने पर पुलिस टीम द्वारा बार में रेड कार्यवाही किया गया, रेड कार्यवाही के दौरान बार में दो व्यक्ति उपस्थित पाए गए जिन्होंने अपना नाम दीपक पाण्डेय एवं मनीष यादव निवासी क्लासिक बार का होना बताया। जिस पर आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखें अलग – अलग ब्राण्ड के 47 बाॅटल अंग्रेजी शराब, 20 बाॅटल बीयर एवं बिक्री नगदी रकम 36,380/- रूपए जुमला कीमती लगभग 1,00,000/- रूपए जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 640/21 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपी
01. दीपक पाण्डे पिता हीरालाल पाण्डे उम्र 26 वर्ष निवासी क्लासिक बार मेन रोड रावाभांठा थाना खमतराई रायपुर।
02. मनीष यादव पिता बिहारी लाल यादव उम्र 23 वर्ष निवासी क्लासिक बार मेन रोड रावाभांठा थाना खमतराई रायपुर।
खुलासा छत्तीसगढ़ न्यूज़ रायपुर: राजधानी में शिकायतकर्ता दीपक धर्माणी पिता खुशीराम धर्माणी निवासी हनुमान नगर काली बाड़ी रायपुर ने थाना सिविल लाईन रायपुर में आरोपी बंशपती पटेल पिता रघुवंश पटेल निवासी खुशीनगर शिवानंद नगर थाना खमतराई रायपुर के विरुद्ध फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का सौदा कर आवेदक से 20,0000/- रुपए की धोखाधड़ी करने की शिकायत प्रस्तुत किया था।
शिकायत जांचक्रम में आवेदक,गवाह के कथन तथा तहसील कार्यालय रायपुर से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर आरोपी द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भाठागांव रायपुर स्थित लगभग 20 एकड़ भूमि को अपना बताकर प्रार्थी से 1800000/- लेकर जमीन न दिलाकर रकम का गबन कर धोखाधड़ी करना पाया गया।
जिस पर थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 475/2021 धारा 420,467,468,471 भादवि के तहत आरोपी बंशपाती पटेल पिता रघुवंश पटेल उम्र 52 वर्ष निवासी खुशीनगर शिवानंद नगर थाना खमतराई रायपुर को आज दिनांक 03/10/2021 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर दाखिल किया गया
महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिरगांव,::बन्नी थॉमस:: जी के जन्मदिन पर समर्थकों की भीड़ एवं मित्रगण जुटाकर उनको बधाई देने उनके आवास पहुंचे।
जहां जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर अपने परिजनों के साथ खुशियां मनाते हैं।
वही उनके मित्र में एक ऐसा मित्र है जोकि उनके जन्मदिन पर रायपुर शहर के बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के अधिकतर गरीबों को खाना खिला कर जन्मदिन की खुशी मनाई। जोकि युवा कांग्रेस महामंत्री बिरगांव ब्लॉक :ललित पाठक:और उनके मित्र मिलकर यह कार्य को सफल बनाएं
खुलासा छत्तीसगढ़ न्यूज़ रायपुर जिले में जुआ, सट्टा एवं क्रिकेट सट्टा पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को कार्य योजना तैयार कर इस पर अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।
जिस पर समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने – अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर जुआ एवं सट्टा खेलने/खिलाने वालों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 01.10.21 को सायबर सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित होटल आदित्य के एक कमरे में कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा प्रभारी सायबर सेल के नेतृत्व में सायबर सेल एवं थाना मौदहापारा की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर कमरे में रेड कार्यवाही करते 12 जुआरियों को ताश पत्ती से जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़कर उनके कब्जे से नगदी 3,08,000/- रूपये, 15 नग मोबाईल फोन एवं ताश पत्ती जप्त किया गया। जुआरियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में धारा 13 जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अग्रिम कार्यवाही करने के साथ ही होटल संचालक की भूमिका के संबंध में भी जांच की जा रही है। जुआ/सट्टा/क्रिकेट सट्टा खेलने/खिलाने वालों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा।
गिरफ्तार आरोपी
01. सुनील कुमार टण्डन पिता हरिशंकर टण्डन उम्र 30 साल निवासी पिरदा थाना विधानसभा रायपुर।
02. हरीश कुमार पिता जगदीश लाल उम्र 66 साल निवासी शैलेन्द्र नगर थाना कोतवाली रायपुर।
03. सचिन सराफ पिता अशोक सराफ उम्र 44 साल निवासी समता कालोनी थाना आजाद चैक रायपुर।
04. पोषद साहू पिता जोराहर साहू उम्र 24 साल निवासी नरदहा थाना विधानसभा रायपुर।
05. बलजीत सिंह पिता इंदर सिंह उम्र 42 साल निवासी श्याम नगर गुरूद्वारा के पास थाना तेलीबांधा रायपुर।
06. रूप सिंह पिता लक्ष्मण सिंह उम्र 43 साल निवासी वीरसावरकर नगर थाना कबीर नगर रायपुर।
07. सुजन डे पिता सुधांशु डे उम्र 39 साल निवासी गोपाल चैक मठपुरैना थाना टिकरापारा रायपुर।
08. शेखर कुर्रे पिता निर्मल कुर्रे उम्र 28 साल निवासी पिरदा थाना विधानसभा रायपुर।
09. हीरालाल प्रेमानी पिता आनंद राम प्रेमानी उम्र 54 साल निवासी गली नंबर 06 थाना तेलीबांधा रायपुर।
10. राम गुप्ता पिता संतोष प्रसाद गुप्ता उम्र 34 साल निवासी रामनगर थाना गुढ़ियारी रायपुर।
11. धनंजय सिंह पिता विष्णु देव सिंह उम्र 42 साल निवासी डी.डी. नगर रायपुर।
12. तरणजीत सिंह पिता कुलदीप सिंह उम्र 42 साल निवासी सांई नगर थाना गंज रायपुर।
खुलासा छत्तीसगढ़ न्यूज़ रायपुर में पुरानी बस्ती क्षेत्र के भाठागांव स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर दिये थे चोरी की घटना को अंजाम।
आरोपियान बड़े ही शातिर व प्रोफेशनल तरीके से कारित किए थे चोरी की घटना।
आरोपी हिमांशु राव उर्फ बाबू पाण्डेय है शातिर चोर जो पूर्व में भी चोरी के कई प्रकरणों में थाना सरस्वती नगर से रह चुका है जेल निरूद्ध।
आरोपियों के कब्जे से चोरी की सोने के जेवरात करीबन 06 तोला, चांदी के जेवरात करीबन 02 किलो 400 ग्राम तथा घटना में प्रयुक्त प्लेजर वाहन क्रमांक सी जी/04/एच एक्स/9115 को किया गया है जप्त।
जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 4,50,000/- रूपये।
आरोपी के विरूद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमंाक 273/21 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
विवरण – प्रार्थी सुशील ठाकुर ने थाना पुरानी बस्ती में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वृन्दावन सिटी रिंग रोड नंबर 01 भाठागांव रायपुर में स्वयं के मकान में सपरिवार निवासरत है तथा प्रायवेट नौकरी करता है। प्रार्थी दिनांक 25.09.2021 को अपने घर में ताला लगाकर परिवार सहित मूल निवास दुर्ग गया था तथा दिनांक 27.09.2021 को रात में वापस घर आकर देखा तो घर के दरवाजा में लगा ताला टूटा हुआ था।
जिस पर प्रार्थी कमरे के अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखंे आलमारी का लाॅक टूटा हुआ था एवं सामान फैला था। आलमारी के लाॅकर में रखें सोने एवं चांदी के जेवरात नहीं थे। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान के दरवाजा का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखें उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 273/21 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा चोरी की घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री आकाश राव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती श्री नितेश गौतम, प्रभारी सायबर सेल एवं थाना प्रभारी पुरानी बस्ती को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना पुरानी बस्ती की संयुक्त टीम के सदस्यों द्वारा चोरी की घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही चोरी के पुराने आरोपियों के संबंध में भी तस्दीक कर उनकी गतिविधियांे पर सतत् निगाह रखकर अज्ञात आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान सायबर सेल की टीम को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक घटना को घटना स्थल के आसपास गुढ़ियारी रायपुर निवासी हिमांशु राव उर्फ बाबू पाण्डेय जो पूर्व में भी चोरी के कई प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है, को एक अन्य व्यक्ति के साथ दोपहिया वाहन में देखा गया था। जिस पर संदेह के आधार पर टीम के सदस्यों द्वारा हिमांशु राव उर्फ बाबू पाण्डेय की पतासाजी कर पकड़कर चोरी की घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी रूक्मकेशर राजपूत उर्फ लक्की के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर घटना में संलिप्त आरोपी रूक्मकेशर राजपूत उर्फ लक्की को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से चोरी की सोने के जेवरात करीबन 06 तोला, चांदी के जेवरात करीबन 02 किलो 400 ग्राम तथा घटना में प्रयुक्त प्लेजर वाहन क्रमांक सी जी/04/एच एक्स/9115 जुमला कीमती लगभग 4,50,000/- रूपये जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी 01. हिमांशु राव उर्फ बाबू पाण्डेय पिता रविशंकर राव उम्र 21 साल निवासी बड़ा अशोक नगर मोहन किराना स्टोर के पास थाना गुढ़ियारी रायपुर।
02. रूक्मकेशर राजपूत उर्फ लक्की पिता बल्ला राजपूत उम्र 24 साल निवासी बड़ा अशोक नगर हनुमान धारा चैक थाना गुढ़ियारी रायपुर।
आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं मशरूका बरामद करने में सायबर सेल से सउनि. किशोर सेठ, प्र.आर. सैय्यद ईरफान, आर. उपेन्द्र यादव, अनिल पाण्डेय, आशीष राजपूत, आलम बेग, प्रदीप साहू एवं प्रवीण मौर्य तथा थाना पुरानी बस्ती से प्र.आर. गिरीश पाण्डेय, आर. आशीष पाण्डेय एवं राजकुमार देवांगन की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
खुलासा छत्तीसगढ़ न्यूज़ रायपुर विवरण – दिनांक 23.09.21 को थाना गंज पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना गंज क्षेत्रांतर्गत स्थित होटल संदीप के रूम नंबर 302 में एक व्यक्ति फांसी लगा लिया है। जिस पर थाना गंज पुलिस की टीम द्वारा उक्त होटल में जाने पर ज्ञात हुआ कि जिस व्यक्ति ने फांसी लगायी है उसे उपचार हेतु डाॅयल 112 की सहायता से उसका साथी मेकाहारा अस्पताल लेकर गया है।
जिस पर उसके साथी से पूछताछ करने पर अपना नाम अजय निषाद तथा फांसी लगाए गए व्यक्ति का नाम जितेंद्र विश्वकर्मा पिता गोवर्धन प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 34 साल निवासी ग्राम महारोई थाना उमरिया जिला उमरिया मध्य प्रदेश का होना बताया गया। अस्पताल में डाॅक्टर द्वारा फांसी लगाए गए व्यक्ति की जांच करने पर उसे मृत घोषित किया गया। जिस पर थाना गंज में मर्ग क्रमांक 45/21 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच में लिया गया। थाना गंज पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थल होटल संदीप के कमरा नंबर 302 का बारिकी से निरीक्षण कर घटना के संबंध में मृतक के साथी अजय निषाद से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि मृतक अपनी पत्नि के साथ फोन में बात कर रहा था इसी दौरान किसी बात को लेकर वह शराब पीकर शोर मचाकर हंगामा करने लगा। जिस पर अजय निषाद अपने दोस्त मृतक को समझाकर खाना जोमैटो पार्सल लेने नीचे गया और पार्सल लेकर करीब 10ः00 मिनट बाद ऊपर कमरे में आया तो देखा कि जितेंद्र विश्वकर्मा बेड शीट को फंदा बनाकर पंखे में फांसी लगाकर लटका हुआ था और तड़प रहा था जिसे वह कांच से चादर काटकर मृतक को नीचे उतारा और नब्ज चलने के अंदेशा पर अस्पताल लेकर गया।
मृतक जितेन्द्र विश्वकर्मा का पी.एम. कराया गया। मृतक के शार्ट पी.एम. रिपोर्ट में डाॅक्टर द्वारा मृतक का गला घोंटकर हत्या करना लेख किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना गंज पुलिस की टीम द्वारा अजय निषाद से पुनः घटना के संबंध में पूछताछ करने पर वह बार – बार अपना बयान बदल कर लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अजय निषाद द्वारा जितेंद्र विश्वकर्मा की गला घोंटकर हत्या करना स्वीकार किया गया। पूछताछ मंे आरोपी अजय निषाद ने बताया कि वह एस.ई.सी.एल. कोतमा अनुपपुर (म.प्र.) में कार्यरत है तथा उसका मृतक जितेंद्र विश्वकर्मा के साथ घरेलू संबंध था एवं एक-दूसरे के घर आना -जाना था। मृतक जितेंद्र विश्वकर्मा का आरोपी की मां के साथ अवैध संबंध था इस बात की जानकारी आरोपी को होने पर वह जितेंद्र विश्वकर्मा की हत्या करने की योजना बना डाला। योजना के अनुसार आरोपी ने मृतक को रायपुर में काम होना कहकर रायपुर लाया एवं उक्त होटल में दोनों रूके तथा आरोपी ने मृतक को जमकर शराब पिलाया जिससे वह बेसुध हो गया। इसी दौरान आरोपी ने मृतक का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी तथा मृतक द्वारा फांसी लगाने की झूठी कहानी बताया था। जिस पर आरोपी अजय निषाद को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना गंज में धारा 302, 201 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपी – अजय निषाद पिता राजबहादुर केंवट उम्र 29 साल पता ग्राम गोविंदा कॉलोनी कोतमा टाउन जिला अनुपपुर मध्य प्रदेश।
खुलासा छत्तीसगढ़ न्यूज़ :; रायपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को सट्टा/जुआ/क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने एवं इस कारोबार में संलिप्त कारोबारियों की पतासाजी कर उन पर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने – अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर सट्टा/जुआ/क्रिकेट सट्टा खेलने/खिलाने वालों के संबंध में सूचना एकत्रित कर लगातार नजर रखीं जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 27.09.21 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कालीबाड़ी स्थित गांधीनगर में कुछ व्यक्ति सट्टा का संचालन कर रहे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही कर कुल 05 सटोरियों को सट्टा संचालित कर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नगदी 8,280/- रूपए एवं सट्टा-पट्टी जप्त कर सटोरियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 4क जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।*गिरफ्तार*
01. संजय झुरपेकर पिता हेमंत झुरपेकर उम्र 25 साल निवासी कालीबाड़ी गांधी नगर कोतवाली रायपुर।
02. घनश्याम शर्मा पिता गुप्तेश्वर शर्मा उम्र 42 साल निवासी शर्मा आटा मील के पीछे पचपेढ़ी नाका टिकरापारा रायपुर।
03. राकेश कन्नौजे पिता दुर्योधन कन्नौज उम्र 35 साल निवासी कांशीराम नगर तेलीबांधा रायपुर।
04. नानक तनेजा पिता स्व. गोपाल दास तनेजा उम्र 38 साल निवासी हाऊसिंग बांेर्ड कालोनी लाभाण्डी तेलीबांधा रायपुर।
05. मोह0 रफीक खान पिता मोह0 समलूजमा खान उम्र 35 साल निवासी हाण्डी पारा शिवनगर आजाद चौक रायपुर।
खुलासा छत्तीसगढ़ न्यूज़ रायपुर विवरण:- इस प्रकार है कि प्रार्थी ट्रक चालक राजेंद्र प्रसाद साहू निवासी जिला सीधी मध्य प्रदेश का रायगढ़ से संभव स्पंज आयरन ग्राम सरोरा में ढोला चार (कोयला) लेकर आया था ट्रक खराब हो जाने से ट्रक को बनवाकर तिल्दा पेट्रोल पंप के पास ट्रक को रोड किनारे खड़ी कर खाना खाकर सो गया था
कि दिनांक 22/09/2021 के रात्रि लगभग 01:30 बजे एक व्यक्ति ट्रक का दरवाजा खटखटा कर बोला कि एक बैटरी दे दो 2000/- रूपये दूंगा, चारों टायर दे दो 10000/- रूपये दूंगा कहने पर प्रार्थी द्वारा मना करने पर वह व्यक्ति कोयला को मैं जहां बोलूंगा वहां खाली कर देना। मैं 30000/- रूपये दूंगा फिर प्रार्थी द्वारा मना करने पर वह व्यक्ति की ट्रक में रखा डीजल गेज को निकालकर प्रार्थी के साथ गाली गलौच मारपीट करते हुए ट्रक में तोड़फोड़ कर डीजल लेकर आता हूं ट्रक को जलाऊंगा कहते हुए चला गया तब प्रार्थी ट्रक को मिशन अस्पताल रोड किनारे होटल के सामने खड़ा किया था सुबह 4:00 बजे होटल खुलने के कुछ देर पश्चात वही व्यक्ति आया और प्रार्थी को ट्रक से नीचे उतरने बोला तो वह नहीं उतरा वह व्यक्ति गाली गलौज करते हुए होटल वाले का मोटरसाइकिल लेकर चला गया तब प्रार्थी ने होटल वाले से पूछा तो उस व्यक्ति का नाम राजू अग्रवाल बताया फिर प्रार्थी ट्रक को लेकर संभव स्पंज आयरन के पास खड़ी किया था कि राजू अग्रवाल एक व्यक्ति को लेकर आया और राजू अग्रवाल प्रार्थी के साथ मारपीट करते हुए प्रार्थी के जेब में रखे आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड एवं ट्रक की चाबी छीन लिया तथा राजू अग्रवाल के साथ आया व्यक्ति ट्रक लेकर चला गया एवं राजू अग्रवाल अपने मोटरसाइकिल में ट्रक के आगे आगे चला गया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर राजू अग्रवाल को पुलिस अभिरक्षा में लेकर आरोपी द्वारा 14 चक्का ट्रक क्रमांक CG 04 M 2983 तथा मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स क्रमांक CG 04 LR 6621 को आरोपी के कब्जे से मशरूका करीबन 32 लाख रुपये जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने एवं पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही निरीक्षक शरद चन्द्रा,सहायक उप निरीक्षक रमेश शर्मा आरक्षक गोपी कुंभकार, तरूण वर्मा, महेन्द्र, संदीप के द्वारा किया गया है। उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा लूट कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से बड़ी मेहनत व लगन से चंद घंटे में आरोपी से लूट की मशरुका बरामद करने व आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है।
थाना तिल्दा नेवरा अपराध क्रमांक 344/21 धारा:- 427, 394 भादवि प्रार्थी:- राजेन्द्र प्रसाद साहू पिता श्री बैजनाथ साहू उम्र 30 वर्ष साकिन साजहा पोस्ट घोघरा थाना कमलजी जिला- सीधी (मध्यप्रदेश) दि.घ.स.:- 22/09/2021 के 01:30 बजे घटनास्थल:- यादव पेट्रोल पंप के पास मेन रोड तिल्दा दि.रि.स.:- 22/09/2021 के 15/05 बजे नाम आरोपी:- राजू अग्रवाल पिता स्व.मोहन लाल अग्रवाल उम्र 50 वर्ष साकिन वार्ड क्र.08 बनियापारा नेवरा थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर (छ.ग.) दिनांक गिरफ्तारी:- 23/09/2021
खुलासा छत्तीसगढ़ न्यूज़ रायपुर प्रार्थी मुत0 राहुल सोनी ने थाना पुरानी बस्ती में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह फल दुकान का संचालन करता है। दिनांक 22.09.2021 को रात्रि गांधी मैदान ब्रम्हपुरी के गणेश समिति के साथ गणेश विसर्जन करने जा रहे था कि रात्रि करीब 23.30 बजे मां के बगीया के पास लाखे नगर पहुंचे थे कि बंधुवापारा तरफ से अन्य गणेश समिति आ रही थी।
जिसमें आमने सामने हो जाने से विवाद की स्थिति हो गई सामने से आ रहे समिति वाले डी0जे0 यहीं पर रोको हम डांस करेंगे कहकर झगड़ा करने लगे। प्रार्थी द्वारा लेट हो रहा है जाने दो कहने पर सोनकरपारा को दादू सोनकर मुझे ज्यादा हीरो बन रहे हो कहकर अपने पास रखें धारदार हथियार से जानलेवा हमला करते हुए पेट में मार दिया। जिसे देखकर प्रार्थी के साथ चल रहे प्रदीप पटेल बीच बचाव किया तो दादू सोनकर के साथी रोशन सोनकर, नरेन्द्र सोनकर व अन्य साथी प्रदीप पटेल को अश्लील गाली गलौच करते हुए तुम कौन होते हो बीच बचाव करने वाले कहकर जान से मारने की धमकी देते हुए लकड़ी के बत्ता एवं हाथ मुक्का से मारपीट किये और भाग गये। मारपीट करने से प्रार्थी के पेट में गंभीर चोट लगी है एवं प्रदीप पटेल के बांये आंख के ऊपर माथे पर चोट लगा है।
जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 264/21 धारा 294, 323, 506बी, 307, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री आकाश राव, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती श्री नितेश गौतम एवं थाना प्रभारी पुरानी बस्ती श्री नितेश सिंह ठाकुर को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी पुरानी बस्ती के नेतृत्व में थाना पुरानी बस्ती की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी मुत0 सहित मौके पर उपस्थित अन्य लोगों से विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ किया गया। चूंकि आरोपियान घटना को अंजाम के बाद से फरार हो गए थे जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा त्वरित कार्यवाही कर लगातार आरोपियों के छिपने के हर संभावित स्थानों में रेड कार्यवाही व पतासाजी करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी दादू सोनकर उर्फ अजय सोनकर, गोलू सोनकर उर्फ रोशन सोनकर, नरेन्द्र सोनकर एवं अब्दलु अमीन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपी
01. दादू सोनकर उर्फ अजय सोनकर पिता स्व0 नारद सोनकर उम्र 35 साल निवासी राम मंदिर के पास सोनकरपारा पुरानी बस्ती रायपुर। 02. गोलू सोनकर उर्फ रोशन सोनकर पिता खूबचंद सोनकर उम्र 28 साल निवासी राम मंदिर के पास सोनकरपारा पुरानी बस्ती रायपुर। 03. नरेन्द्र सोनकर पिता हीरामन सोनकर उम्र 31 साल निवासी राम मंदिर के पास सोनकरपारा पुरानी बस्ती रायपुर। 04. अब्दलु अमीन पिता स्व0 अब्दुल रफीक उम्र 21 साल निवासी बंधवापारा मुसलमान मोहल्लापुरानी बस्ती रायपुर।
थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत स्थित आई.डी.बी.आई. बैंक में फोन कर गिरोह के सदस्य द्वारा स्वयं को बैद स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का खाताधारक होना बताकर किये थे ठगी।
मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर बैंक से किए थे 23,31,955/- रूपये की ठगी। ठगी की रकम अलग – अलग लगभग 02 दर्जन खातों में किये गये है स्थानांतरित। गिरोह में शामिल है कई व्यक्ति। आरोपी मोह0 शानू फर्जी खाते खुलवाने का करता है काम। आरोपी मोह0 शानू है मूलतः बरेली (उ.प्र.) का निवासी। आरोपी के कब्जे से 01 नग मोबाईल फोन किया गया है जप्त। घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी कर किये जा रहे है गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास। आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 307/21 धारा 420 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध। विवरण – प्रार्थी रवि शेखर सिंह ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड सिविल लाइन्स रायपुर में सेवा संचालक प्रबंधक के पद पर पदस्थ है। बैंक के शाखा में बैद स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यालय ए-5, शांतिनाथ नगर टाटीबंध रायपुर का एक चालू खाता है जिसके हस्ताक्षरी सुश्री मंजू बैद, सोनल बैद, संयम बैद, श्रेयांश बैद है। दिनांक 02.07.2021 को मोबाईल नंबर 9871364226 के धारक द्वारा बैंक प्रबंधन के मोबाईल नंबरों में फोन करके स्वयं को संयम बैद बताकर मेडिकल इमरजेंसी के नाम से बैंक प्रबंधन को विश्वास में लेकर 23,31,955/- रूपये का अनाधिकृत ट्रांजक्शन कर ठगी कर लिया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 307/21 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लाखों रूपये की ठगी को घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री नसर सिद्धकी, थाना प्रभारी सिविल लाईन श्री आर.के.मिश्रा एवं प्रभारी सायबर सेल श्री वीरेन्द्र चन्द्रा को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना सिविल लाईन की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, बैंक मैनेजर सहित बैंक में कार्यरत अन्य कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम द्वारा जिस मोबाईल नंबर से बैंक के मोबाईल नंबरों पर काॅल आया था, उस मोबाईल नंबर का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही जिन बैंक खातों में रकम स्थानांतरित किये गये थे, उन बैंक खातों के संबंध में भी संबंधित बैंकों से जानकारी व दस्तावेज प्राप्त की जाकर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किए जा रहे थे इसी दौरान घटना में संलिप्त आरोपी मोह0 शानू निवासी बरेली (उ.प्र.) के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम द्वारा आरोपी को बरेली (उ.प्र.) से पकड़ा गया। आरोपी मोह0 शानू ठगी के रकम को प्राप्त करने हेतु फर्जी खाते खुलवाने का काम करता है। ठगी की रकम अलग – अलग कई खातों में स्थानांतरित किया गया है। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे है। आरोपी मोह0 शानू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपी – मोह0 शानू पिता मोह0 रफीक उम्र 21 साल निवासी धनातिया थाना फतेहगंज पश्चिम जिला बरेली (उ.प्र.)।