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लूट की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी रतन उर्फ राज महानंद गिरफ्तार

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विवरण – प्रार्थी नरेन्द्र ठाकुर ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एम्स अस्पताल रायपुर में क्लर्क के पद पर कार्य करता है तथा दिनांक 17.11.2025 के शाम 06.00 बजे ड्यूटी से वापस जी.ई. रोड से अपने घर सेमरिया अपने दोपहिया वाहन से जा रहा था कि राजुकमार कालेज के सामने किसी काम से रूका था इसी दौरान एक अज्ञात लडका प्रार्थी के दोपहिया वाहन के पास आकर उसे आगे तक छोड़ने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी द्वारा उसे अपने दोपहिया वाहन के पीछे में बैठाकर पुरानी शराब भठठी आश्रम तिराहा के पास में छोड़ा तभी उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के दोपहिया वाहन की चाबी वाहन से निकाल कर अपने पास रख लिया गया तथा प्रार्थी के साथ अश्लील गाली गलौच करते हुए अपने पास रखे चाकू को दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के जेब में रखे नगदी रकम को लूट कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 345/25 धारा 296, 351(2), 304(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात अरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पहचान रतन उर्फ राज महानंद के रूप में करते हुये आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से लूट की नगदी रकम जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *आरोपी पूर्व में आर्म्स एक्ट के प्रकरण जेल निरूद्ध रह चुका है।*

गिरफ्तार आरोपी- रतन उर्फ राज महानंद पिता धरमु महानंद उम्र 20 साल निवासी रामकुंड उडिया वस्ती थाना आजाद चौक जिला रायपुर।*कार्यवाही में निरीक्षक अजीत सिंह राजपूत, थाना प्रभारी आजाद चौक, प्र.आर. नोहर देशमुख, आनंद देव हरे तथा आर. मुकेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*

लूट की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी रतन उर्फ राज महानंद गिरफ्तार

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विवरण – प्रार्थी नरेन्द्र ठाकुर ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एम्स अस्पताल रायपुर में क्लर्क के पद पर कार्य करता है तथा दिनांक 17.11.2025 के शाम 06.00 बजे ड्यूटी से वापस जी.ई. रोड से अपने घर सेमरिया अपने दोपहिया वाहन से जा रहा था कि राजुकमार कालेज के सामने किसी काम से रूका था इसी दौरान एक अज्ञात लडका प्रार्थी के दोपहिया वाहन के पास आकर उसे आगे तक छोड़ने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी द्वारा उसे अपने दोपहिया वाहन के पीछे में बैठाकर पुरानी शराब भठठी आश्रम तिराहा के पास में छोड़ा तभी उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के दोपहिया वाहन की चाबी वाहन से निकाल कर अपने पास रख लिया गया तथा प्रार्थी के साथ अश्लील गाली गलौच करते हुए अपने पास रखे चाकू को दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के जेब में रखे नगदी रकम को लूट कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 345/25 धारा 296, 351(2), 304(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात अरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पहचान रतन उर्फ राज महानंद के रूप में करते हुये आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से लूट की नगदी रकम जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *आरोपी पूर्व में आर्म्स एक्ट के प्रकरण जेल निरूद्ध रह चुका है।*

गिरफ्तार आरोपी- रतन उर्फ राज महानंद पिता धरमु महानंद उम्र 20 साल निवासी रामकुंड उडिया वस्ती थाना आजाद चौक जिला रायपुर।*कार्यवाही में निरीक्षक अजीत सिंह राजपूत, थाना प्रभारी आजाद चौक, प्र.आर. नोहर देशमुख, आनंद देव हरे तथा आर. मुकेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*

लूट की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी रतन उर्फ राज महानंद गिरफ्तार

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विवरण – प्रार्थी नरेन्द्र ठाकुर ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एम्स अस्पताल रायपुर में क्लर्क के पद पर कार्य करता है तथा दिनांक 17.11.2025 के शाम 06.00 बजे ड्यूटी से वापस जी.ई. रोड से अपने घर सेमरिया अपने दोपहिया वाहन से जा रहा था कि राजुकमार कालेज के सामने किसी काम से रूका था इसी दौरान एक अज्ञात लडका प्रार्थी के दोपहिया वाहन के पास आकर उसे आगे तक छोड़ने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी द्वारा उसे अपने दोपहिया वाहन के पीछे में बैठाकर पुरानी शराब भठठी आश्रम तिराहा के पास में छोड़ा तभी उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के दोपहिया वाहन की चाबी वाहन से निकाल कर अपने पास रख लिया गया तथा प्रार्थी के साथ अश्लील गाली गलौच करते हुए अपने पास रखे चाकू को दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के जेब में रखे नगदी रकम को लूट कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 345/25 धारा 296, 351(2), 304(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात अरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पहचान रतन उर्फ राज महानंद के रूप में करते हुये आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से लूट की नगदी रकम जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *आरोपी पूर्व में आर्म्स एक्ट के प्रकरण जेल निरूद्ध रह चुका है।*

गिरफ्तार आरोपी- रतन उर्फ राज महानंद पिता धरमु महानंद उम्र 20 साल निवासी रामकुंड उडिया वस्ती थाना आजाद चौक जिला रायपुर।*कार्यवाही में निरीक्षक अजीत सिंह राजपूत, थाना प्रभारी आजाद चौक, प्र.आर. नोहर देशमुख, आनंद देव हरे तथा आर. मुकेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*

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विवरण – प्रार्थी नरेन्द्र ठाकुर ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एम्स अस्पताल रायपुर में क्लर्क के पद पर कार्य करता है तथा दिनांक 17.11.2025 के शाम 06.00 बजे ड्यूटी से वापस जी.ई. रोड से अपने घर सेमरिया अपने दोपहिया वाहन से जा रहा था कि राजुकमार कालेज के सामने किसी काम से रूका था इसी दौरान एक अज्ञात लडका प्रार्थी के दोपहिया वाहन के पास आकर उसे आगे तक छोड़ने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी द्वारा उसे अपने दोपहिया वाहन के पीछे में बैठाकर पुरानी शराब भठठी आश्रम तिराहा के पास में छोड़ा तभी उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के दोपहिया वाहन की चाबी वाहन से निकाल कर अपने पास रख लिया गया तथा प्रार्थी के साथ अश्लील गाली गलौच करते हुए अपने पास रखे चाकू को दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के जेब में रखे नगदी रकम को लूट कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 345/25 धारा 296, 351(2), 304(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात अरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पहचान रतन उर्फ राज महानंद के रूप में करते हुये आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से लूट की नगदी रकम जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *आरोपी पूर्व में आर्म्स एक्ट के प्रकरण जेल निरूद्ध रह चुका है।*

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गिरफ्तार आरोपी- रतन उर्फ राज महानंद पिता धरमु महानंद उम्र 20 साल निवासी रामकुंड उडिया वस्ती थाना आजाद चौक जिला रायपुर।*कार्यवाही में निरीक्षक अजीत सिंह राजपूत, थाना प्रभारी आजाद चौक, प्र.आर. नोहर देशमुख, आनंद देव हरे तथा आर. मुकेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*

लूट की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी रतन उर्फ राज महानंद गिरफ्तार

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विवरण – प्रार्थी नरेन्द्र ठाकुर ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एम्स अस्पताल रायपुर में क्लर्क के पद पर कार्य करता है तथा दिनांक 17.11.2025 के शाम 06.00 बजे ड्यूटी से वापस जी.ई. रोड से अपने घर सेमरिया अपने दोपहिया वाहन से जा रहा था कि राजुकमार कालेज के सामने किसी काम से रूका था इसी दौरान एक अज्ञात लडका प्रार्थी के दोपहिया वाहन के पास आकर उसे आगे तक छोड़ने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी द्वारा उसे अपने दोपहिया वाहन के पीछे में बैठाकर पुरानी शराब भठठी आश्रम तिराहा के पास में छोड़ा तभी उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के दोपहिया वाहन की चाबी वाहन से निकाल कर अपने पास रख लिया गया तथा प्रार्थी के साथ अश्लील गाली गलौच करते हुए अपने पास रखे चाकू को दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के जेब में रखे नगदी रकम को लूट कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 345/25 धारा 296, 351(2), 304(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात अरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पहचान रतन उर्फ राज महानंद के रूप में करते हुये आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से लूट की नगदी रकम जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *आरोपी पूर्व में आर्म्स एक्ट के प्रकरण जेल निरूद्ध रह चुका है।*

गिरफ्तार आरोपी- रतन उर्फ राज महानंद पिता धरमु महानंद उम्र 20 साल निवासी रामकुंड उडिया वस्ती थाना आजाद चौक जिला रायपुर।*कार्यवाही में निरीक्षक अजीत सिंह राजपूत, थाना प्रभारी आजाद चौक, प्र.आर. नोहर देशमुख, आनंद देव हरे तथा आर. मुकेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*

लूट की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी रतन उर्फ राज महानंद गिरफ्तार

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विवरण – प्रार्थी नरेन्द्र ठाकुर ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एम्स अस्पताल रायपुर में क्लर्क के पद पर कार्य करता है तथा दिनांक 17.11.2025 के शाम 06.00 बजे ड्यूटी से वापस जी.ई. रोड से अपने घर सेमरिया अपने दोपहिया वाहन से जा रहा था कि राजुकमार कालेज के सामने किसी काम से रूका था इसी दौरान एक अज्ञात लडका प्रार्थी के दोपहिया वाहन के पास आकर उसे आगे तक छोड़ने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी द्वारा उसे अपने दोपहिया वाहन के पीछे में बैठाकर पुरानी शराब भठठी आश्रम तिराहा के पास में छोड़ा तभी उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के दोपहिया वाहन की चाबी वाहन से निकाल कर अपने पास रख लिया गया तथा प्रार्थी के साथ अश्लील गाली गलौच करते हुए अपने पास रखे चाकू को दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के जेब में रखे नगदी रकम को लूट कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 345/25 धारा 296, 351(2), 304(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात अरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पहचान रतन उर्फ राज महानंद के रूप में करते हुये आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से लूट की नगदी रकम जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *आरोपी पूर्व में आर्म्स एक्ट के प्रकरण जेल निरूद्ध रह चुका है।*

गिरफ्तार आरोपी- रतन उर्फ राज महानंद पिता धरमु महानंद उम्र 20 साल निवासी रामकुंड उडिया वस्ती थाना आजाद चौक जिला रायपुर।*कार्यवाही में निरीक्षक अजीत सिंह राजपूत, थाना प्रभारी आजाद चौक, प्र.आर. नोहर देशमुख, आनंद देव हरे तथा आर. मुकेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*

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विवरण – प्रार्थी नरेन्द्र ठाकुर ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एम्स अस्पताल रायपुर में क्लर्क के पद पर कार्य करता है तथा दिनांक 17.11.2025 के शाम 06.00 बजे ड्यूटी से वापस जी.ई. रोड से अपने घर सेमरिया अपने दोपहिया वाहन से जा रहा था कि राजुकमार कालेज के सामने किसी काम से रूका था इसी दौरान एक अज्ञात लडका प्रार्थी के दोपहिया वाहन के पास आकर उसे आगे तक छोड़ने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी द्वारा उसे अपने दोपहिया वाहन के पीछे में बैठाकर पुरानी शराब भठठी आश्रम तिराहा के पास में छोड़ा तभी उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के दोपहिया वाहन की चाबी वाहन से निकाल कर अपने पास रख लिया गया तथा प्रार्थी के साथ अश्लील गाली गलौच करते हुए अपने पास रखे चाकू को दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के जेब में रखे नगदी रकम को लूट कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 345/25 धारा 296, 351(2), 304(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात अरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पहचान रतन उर्फ राज महानंद के रूप में करते हुये आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से लूट की नगदी रकम जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *आरोपी पूर्व में आर्म्स एक्ट के प्रकरण जेल निरूद्ध रह चुका है।*

गिरफ्तार आरोपी- रतन उर्फ राज महानंद पिता धरमु महानंद उम्र 20 साल निवासी रामकुंड उडिया वस्ती थाना आजाद चौक जिला रायपुर।*कार्यवाही में निरीक्षक अजीत सिंह राजपूत, थाना प्रभारी आजाद चौक, प्र.आर. नोहर देशमुख, आनंद देव हरे तथा आर. मुकेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*

लूट की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी रतन उर्फ राज महानंद गिरफ्तार

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